DEOGHAR
राजकीय श्रावणी मेला-2026 के दौरान लागू मांस-मछली बिक्री प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ देवघर नगर निगम ने सख्त कार्रवाई की है। नगर आयुक्त के निर्देश पर गठित गोपनीय जांच दल ने विभिन्न इलाकों में औचक निरीक्षण कर नियमों की अनदेखी करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की।
निरीक्षण के दौरान जसीडीह स्थित रोशन मीट शॉप को प्रतिबंध के बावजूद मांस बिक्री करते पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। वहीं जलाल मीट शॉप, बबलू मीट शॉप तथा कोरियासा और बैद्यनाथपुर में संचालित अन्य मीट दुकानों से कुल 7,500 रुपये का जुर्माना वसूला गया और अंतिम चेतावनी जारी की गई।
नगर निगम ने बताया कि श्रावण मास के दौरान मेला क्षेत्र में पशु वध और मांस-मछली की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आगे भी गोपनीय जांच अभियान जारी रहेगा और आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी मांस-मछली विक्रेताओं से मेला क्षेत्र की पवित्रता बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करने की अपील की गई।
