सहायक आचार्य नियुक्ति में HC का बड़ा आदेश: JSSC को 97 अभ्यर्थियों के नाम तुरंत भेजने को कहा
हाईकोर्ट सख्त: सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में देरी पर जताई नाराजगी
RANCHI
रांची में सहायक आचार्य (विज्ञान, कक्षा 6 से 8) नियुक्ति से जुड़े मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। महेंद्र रावानी और अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को 97 सफल अभ्यर्थियों के नाम तुरंत अनुशंसा करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि जब आयोग पहले ही 97 अभ्यर्थियों के सफल होने की पुष्टि कर चुका है, तो उनके नाम अनुशंसित करने में देरी उचित नहीं है। अदालत ने निर्देश दिया कि अनुशंसा के बाद यदि अभ्यर्थी सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं, तो उन्हें शीघ्र नियुक्ति पत्र जारी किया जाए।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि 97 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है, लेकिन अब तक उनके नाम की अनुशंसा नहीं की गई है। उन्होंने अदालत से मांग की कि इन अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द सहायक आचार्य पद पर नियुक्त किया जाए।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आनंदा सेन की अदालत में हुई। अन्य याचिकाकर्ताओं के मामलों में विस्तृत सुनवाई के लिए समय मांगा गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की गई है।
