SIR से जुड़ी जरूरी खबर: मृत मतदाताओं के परिजन बिना हस्ताक्षर BLO को लौटाएंगे फॉर्म




Ranchi

 झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मृत मतदाताओं के परिवार के सदस्य संबंधित इन्यूमरेशन फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। उन्हें केवल मृत्यु का कारण लिखकर फॉर्म बीएलओ को वापस करना होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाने के लिए अपनाई जा रही है।

उन्होंने मंगलवार को लोहरदगा में आयोजित बीएलओ, बीएलए-2 और चुनाव पाठशाला के कार्यक्रम में कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण केवल पात्र भारतीय नागरिकों के लिए है। यदि किसी गैर भारतीय को इन्यूमरेशन फॉर्म मिलता है तो वह उस पर हस्ताक्षर या विवरण भरे बिना उचित कारण लिखकर बीएलओ को लौटा दे। गलत घोषणा करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-31 के तहत दंडनीय अपराध है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ और बीएलए-2 की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। 22 जुलाई को तीसरी और अंतिम बैठक होगी, जिसमें एएसडीडी (ASDD) सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसकी कार्यवाही और फोटो बीएलओ ऐप पर अपलोड किए जाएंगे। 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची के साथ एएसडीडी सूची का भी प्रकाशन किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम प्रारूप मतदाता सूची से छूटना नहीं चाहिए। बीएलओ और बीएलए-2 को एएसडीडी सूची तैयार करते समय पूरी सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि एएसडीडी सूची में पांच श्रेणियों के मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। इनमें डुप्लीकेट नाम, मृत मतदाता, स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता, अनुपस्थित या अप्राप्य मतदाता तथा विदेशी नागरिक शामिल हैं। डुप्लीकेट नाम वाले मतदाता केवल अपने स्थायी निवास वाले स्थान के फॉर्म पर हस्ताक्षर करेंगे, जबकि अन्य स्थानों के फॉर्म बिना हस्ताक्षर कारण सहित लौटाएंगे। स्थायी रूप से स्थानांतरित और अनुपस्थित मतदाताओं के मामलों में बीएलओ फील्ड सत्यापन के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। विदेशी नागरिकों को किसी भी स्थिति में भारत की मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।

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