महाराष्ट्र में भीषण गर्मी के बीच मजदूरों को बड़ी राहत, दोपहर 12 से 4 बजे तक आउटडोर काम पर रोक


सरकार ने जारी की SOP, मजदूरों की सुरक्षा के लिए समय बदला



MUMBAI

 

भीषण गर्मी में मजदूरों की सुरक्षा पर सरकार का फोकस

महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य में आउटडोर मजदूर दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक काम नहीं करेंगे। यह फैसला खास तौर पर उन इलाकों के लिए लिया गया है जहां हीटवेव का खतरा अधिक है।

सरकार ने मजदूरों की सुरक्षा के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) भी जारी किया है, जिसके तहत काम के समय को बदलने और दोपहर में काम रोकने का निर्देश दिया गया है।

सुबह-शाम के समय में शिफ्ट होगा काम

नई गाइडलाइन के अनुसार, आउटडोर काम को ठंडे समय में शिफ्ट किया जाएगा। अब काम सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक कराया जाएगा।

ऑरेंज और रेड अलर्ट के दौरान दोपहर 12 से 4 बजे तक अनिवार्य ब्रेक देना जरूरी होगा, ताकि मजदूरों को तेज गर्मी से बचाया जा सके।

निर्माण और वेंडिंग सेक्टर में लागू करना अनिवार्य

राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि यह SOP खास तौर पर निर्माण, औद्योगिक और वेंडिंग सेक्टर में लागू करना अनिवार्य होगा।

साथ ही जिला प्रशासन और शहरी निकायों को निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें और इसके लिए औपचारिक सर्कुलर जारी करें।

हीटवेव से बचाव के लिए उठाया गया अहम कदम

सरकार का यह फैसला हीटवेव के बढ़ते खतरे को देखते हुए लिया गया है। इससे न सिर्फ मजदूरों की सेहत सुरक्षित रहेगी, बल्कि कामकाज को भी व्यवस्थित तरीके से जारी रखा जा सकेगा।

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