RANCHI
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ED) के कंप्लेन केस पर सिविल कोर्ट के CJM द्वारा लिए गए संज्ञान को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान अदालत ने ED को निर्देश दिया कि वह इस मामले में अपना जवाब पेश करे। साथ ही हाईकोर्ट ने निचली अदालत को कहा है कि 12 दिसंबर को प्रस्तावित सुनवाई को स्थगित रखा जाए, जब तक कि उच्च न्यायालय मामले पर आगे का आदेश न दे दे।
यह पूरी कार्यवाही जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में हुई। मुख्यमंत्री की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा, दीपांकर रॉय और श्रेय मिश्रा ने विस्तृत बहस रखते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा लिया गया संज्ञान विधिक रूप से सही नहीं है और इसे जांचा जाना आवश्यक है।

