दिल्ली में बिना चेंकिंग ट्रकों की एंट्री पर रोक, सभी प्वॉइंट पर पुलिसकर्मी तैनात; वकील करेंगे मॉनिटर

द नेशनल डेस्क



राष्ट्रीय राजधानी में गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को ट्रकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 13 प्रमुख मार्गों सहित दिल्ली में प्रवेश के सभी 113 बिंदुओं पर चेकपॉइंट स्थापित करने के निर्देश जारी किए। ट्रकों के साथ सभी भारी वाहनों की एंट्री अब बिना चेकिंग के नहीं होगी। इसके लिए हर एंट्री पर पुलिस की तैनाती की गयी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस पूरे अभियान की निगरानी वकीलों के पैनल द्वारा की जायेगी।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण, खासकर भारी ट्रकों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के उपायों की प्रभावशीलता पर चिंता व्यक्त की। कार्यवाही के दौरान पीठ ने टिप्पणी की, “हमारे लिए यह मान लेना बहुत मुश्किल है कि दिल्ली में ट्रकों का प्रवेश बंद हो गया है।”

यह निर्देश दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर से संबंधित चल रही सुनवाई के बाद दिया गया है। अदालत का निर्णय शहर में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी प्रवर्तन तंत्र की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने प्रवेश बिंदुओं की कुल संख्या की पुष्टि की, ट्रकों की आवाजाही पर नियंत्रण रखने की चुनौती पर जोर दिया, जो वायु गुणवत्ता में गिरावट में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उद्देश्य ट्रक यातायात की कड़ी निगरानी और विनियमन सुनिश्चित करना है, जो शहर के प्रदूषण स्तरों में एक प्रमुख कारक है।

इससे पहले 18 नवंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के सभी राज्यों को प्रदूषण विरोधी GRAP 4 प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने के लिए टीमें बनाने का आदेश दिया था, साथ ही अदालत ने पुष्टि की थी कि ये प्रतिबंध अगले नोटिस तक प्रभावी रहेंगे।

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