RANCHI
योग शिक्षिका और भाजपा नेता राफिया नाज से जुड़े मानहानि और आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी को रांची की एमपी/एमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट से समन जारी होने के बाद इरफान अंसारी ने मंगलवार को अदालत में सरेंडर किया। सुनवाई के बाद स्पेशल JMFC, MP/MLA कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा ने उन्हें 10-10 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दे दी।
2020 में दर्ज हुआ था मामला
यह मामला अगस्त 2020 का है। एक निजी न्यूज चैनल पर चर्चा के दौरान इरफान अंसारी ने योग शिक्षिका राफिया नाज के पहनावे को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद राफिया नाज ने 19 अगस्त 2020 को रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया था।
शिकायत में इरफान अंसारी पर मानहानि, महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने और धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगाए गए थे।
मामले में रांची की एमपी/एमएलए कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इरफान अंसारी को समन जारी किया था। अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग को लेकर दायर उनकी याचिका भी पहले खारिज हो चुकी थी।
समन के बाद कोर्ट पहुंचे इरफान
अदालत से समन जारी होने के बाद इरफान अंसारी मंगलवार को कोर्ट पहुंचे और सरेंडर किया। उनके अधिवक्ता की ओर से जमानत की मांग की गई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 10-10 हजार रुपये के दो मुचलके पर जमानत दे दी।
फिलहाल जमानत मिलने के बाद इस मामले में इरफान अंसारी को राहत मिली है। हालांकि, 2020 से चले आ रहे इस मामले की कानूनी प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।


