RANCHI
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर जिला प्रशासन ने पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत अवैध रूप से संचालित एक अल्ट्रासाउंड सेंटर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में बिना वैध पंजीकरण के संचालित हो रहे केंद्र को सील कर दिया गया तथा वहां से अल्ट्रासाउंड मशीन सहित कई महत्वपूर्ण उपकरण और दस्तावेज जब्त किए गए।
जानकारी के अनुसार, काटाटोली चौक के पास गैलेक्सी कॉम्प्लेक्स की पहली मंजिल पर संचालित ‘सिटी अल्ट्रासाउंड’ नामक केंद्र में छापेमारी की गई। प्रशासन को सूचना मिली थी कि केंद्र संचालक डॉ. राजेश कुमार आवश्यक अनुमति और पंजीकरण के बिना अल्ट्रासाउंड सेवा चला रहे हैं।
छापेमारी के दौरान टीम ने एक अल्ट्रासाउंड मशीन, कंप्यूटर सेट, प्रिंटर, एएनसी रजिस्टर, बिल बुक और अन्य संबंधित दस्तावेज जब्त कर लिए। कार्रवाई के बाद केंद्र को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया।
इस अभियान में जिला प्रशासन द्वारा नामित मजिस्ट्रेट, लोअर बाजार थाना प्रभारी, महिला एवं पुरुष पुलिस बल, चिकित्सा पदाधिकारी, सिविल सर्जन कार्यालय के प्रतिनिधि, जिला कार्यक्रम प्रबंधक तथा स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मी शामिल रहे। पूरी कार्रवाई की निगरानी अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने की।
सिविल सर्जन सदर रांची ने कहा कि पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत निर्धारित अनुमति के बिना किसी भी अल्ट्रासाउंड केंद्र का संचालन पूरी तरह अवैध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में जिला प्रशासन की ओर से शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जा रही है।
उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने कहा कि भ्रूण हत्या और लिंगानुपात में असंतुलन जैसी गंभीर सामाजिक समस्याओं को बढ़ावा देने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि अवैध रूप से संचालित केंद्रों की नियमित निगरानी की जाए और आवश्यकता पड़ने पर आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रखी जाए।
