विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर 750 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू

3rd December 2025


RANCHI

झारखंड विधानसभा (नया विधानसभा) के 750 मीटर के दायरे में—माननीय उच्च न्यायालय झारखंड, रांची को छोड़कर—05 दिसंबर 2025 की सुबह 8 बजे से 11 दिसंबर 2025 की रात 10 बजे तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। इस अवधि में विधानसभा परिसर में षष्ठम झारखंड विधानसभा का चतुर्थ (शीतकालीन) सत्र आयोजित किया जा रहा है। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, रांची और अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) द्वारा जारी संयुक्त आदेश के आधार पर सुरक्षा कारणों से हर तरह की भीड़ या आंदोलन पर रोक लगाई गई है। अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत यह निषेधाज्ञा जारी की है। इसके अनुसार 750 मीटर की परिधि में पाँच या उससे अधिक लोगों का जुटान—सरकारी कामकाज और शवयात्रा को छोड़कर—निषिद्ध रहेगा। इसी तरह किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, रायफल, रिवॉल्वर, बम या बारूद लाने-ले जाने पर भी रोक है। साथ ही लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला आदि लेकर चलना वर्जित है। इस अवधि में धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली, घेराव या किसी भी आम सभा का आयोजन नहीं किया जा सकेगा और ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। यह निषेधाज्ञा 11 दिसंबर 2025 की रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगी।

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