RANCHI
झारखंड हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों के खिलाफ पुलिस जांच और किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर लगी रोक को अगले आदेश तक जारी रखने का फैसला किया है।
सोमवार को न्यायमूर्ति एस.के. द्विवेदी की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पहले से दी गई अंतरिम राहत को बरकरार रखा। अदालत ने मामले की संवेदनशीलता और कानूनी पहलुओं को देखते हुए जांच पर रोक जारी रखने का निर्णय लिया।
इस आदेश के साथ फिलहाल ईडी अधिकारियों के खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होगी। मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को निर्धारित की गई है, जहां आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
