RANCHI
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी समन अवहेलना प्रकरण में शनिवार को रांची स्थित एमपी–एमएलए विशेष अदालत में पेश होंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें 6 दिसंबर को दोपहर 2 बजे अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि आगे की तिथियों पर मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट रहेगी, हालांकि किसी विशेष परिस्थिति में कोर्ट चाहें तो शारीरिक रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थिति अनिवार्य हो सकती है।
सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से निचली अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने का अनुरोध किया गया था। साथ ही यह भी कहा गया कि 12 दिसंबर को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई निर्धारित है और यदि उस दिन आरोप तय होते हैं तो हाई कोर्ट में लंबित याचिका प्रभावित हो सकती है।
इस पर हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि यदि 12 दिसंबर को स्थगन के लिए आवेदन दिया जाता है तो निचली अदालत उसे स्वीकार करे और अगली तारीख 18 दिसंबर के बाद निर्धारित करे। हाई कोर्ट ने इस मामले में ईडी से जवाब मांगते हुए अगली सुनवाई 18 दिसंबर तय की है।
आरोप है कि जमीन से जुड़े एक मामले में हेमंत सोरेन को 10 समन भेजे गए थे, जिनमें से वे केवल दो पर ही एजेंसी के समक्ष उपस्थित हुए। एजेंसी का कहना है कि यह समन अवहेलना की श्रेणी में आता है।

