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NEW DELHI
दिल्ली हाईकोर्ट ने IRCTC घोटाले से जुड़े मामले में लालू यादव को राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से मना करते हुए साफ कहा कि फिलहाल मुकदमे की सुनवाई जारी रहेगी।
लालू यादव ने ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था और ट्रायल पर स्टे लगाने की मांग की थी। हालांकि अदालत ने जांच एजेंसी का पक्ष सुने बिना किसी भी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया।
हाई कोर्ट ने मामले में CBI को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई की तारीख तय की है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोप तय किए जाने के आदेश को चुनौती देने का मतलब यह नहीं है कि ट्रायल अपने आप रुक जाएगा।
IRCTC घोटाले का मामला उस समय का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेलवे की सहायक कंपनी IRCTC के दो होटलों के संचालन में अनियमितताएं की गईं और इसके बदले जमीन के जरिए लाभ लिया गया। इस केस में लालू यादव के साथ उनके परिवार के कुछ सदस्यों और अन्य आरोपियों के खिलाफ भी आरोप तय किए गए हैं।
हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद साफ हो गया है कि IRCTC घोटाले में लालू यादव की कानूनी मुश्किलें फिलहाल कम होने वाली नहीं हैं और मामला ट्रायल कोर्ट में आगे बढ़ता रहेगा।
