ED ट्रायल: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिली राहत, फिजिकल अपीयरेंस की बाध्यता खत्म

3rd December 2025


RANCHI

रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी कानूनी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी समन की कथित अवहेलना से जुड़े प्रकरण में उन्हें ट्रायल कोर्ट में सशरीर उपस्थित रहने की अनिवार्यता से छूट दे दी है। यह फैसला जस्टिस अनिल चौधरी की अदालत ने याचिका के गुण-दोष (मेरिट) पर सुनवाई के बाद दिया।

हाईकोर्ट के निर्णय के बाद अब सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री को ट्रायल कोर्ट में फिजिकल अपीयरेंस नहीं करना पड़ेगा। उनकी ओर से वरीय अधिवक्ता अरुणव चौधरी और अधिवक्ता दीपांकर राय ने पक्ष रखा।

इसी दौरान अदालत ने एक अन्य मामले में JSSC CGL परीक्षा को CBI जांच सौंपने की याचिका खारिज करते हुए परिणाम जारी करने का आदेश भी दिया।

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