यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आदेश, निर्देशों के उल्लंघन पर होटल, लॉज और गेस्ट हाउस संचालकों पर होगी कार्रवाई
Ranchi
शीत ऋतु के दौरान कोहरा और खराब मौसम के कारण हवाई उड़ानों के निरस्त या विलंबित होने की स्थिति में यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए जिला प्रशासन, रांची ने होटल, लॉज और गेस्ट हाउस संचालकों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, रांची की ओर से जिला प्रशासन को जानकारी दी गई है कि दिसंबर और जनवरी माह में घने कोहरे के कारण विशेष रूप से उत्तर भारत से आने-जाने वाली उड़ानों में बार-बार व्यवधान उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में कई यात्रियों को मजबूरी में होटल में ठहरना पड़ता है। प्रशासन को यह भी शिकायतें मिली हैं कि कुछ स्थानों पर इस परिस्थिति का अनुचित लाभ उठाते हुए कमरों के किराये में अत्यधिक और मनमानी वृद्धि की जाती है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आपदा, आपात स्थिति या हवाई सेवाओं में बाधा के दौरान किराया बढ़ाना पूरी तरह अनुचित और अस्वीकार्य है। ऐसे समय में यात्रियों से सामान्य और पूर्व निर्धारित दर से अधिक शुल्क वसूलना उपभोक्ता हितों के खिलाफ है।
प्रशासन ने रांची जिले के सभी होटल संचालकों को निर्देश दिया है कि उड़ान निरस्त या विलंब होने की स्थिति में कमरों के किराये में किसी भी तरह की मनमानी वृद्धि नहीं की जाएगी। पूर्व से निर्धारित और प्रचलित दरों पर ही कमरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। यात्रियों के साथ सहयोगात्मक और मानवीय व्यवहार किया जाएगा तथा किसी भी प्रकार के अतिरिक्त या छिपे हुए शुल्क नहीं लिए जाएंगे।
जिला प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि किसी होटल, लॉज या गेस्ट हाउस द्वारा इन निर्देशों का उल्लंघन किया गया, तो संबंधित संचालकों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने सभी होटल संचालकों से अपील की है कि वे विषम परिस्थितियों में प्रशासन का सहयोग करें और यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

