PALAMU: पड़वा में अफवाह बनी मौत की वजह, भीड़ ने युवक को पीट-पीटकर मार डाला, 2 गिरफ्तार

ट्रैक्टर बैटरी चोरी की झूठी कहानी गढ़ी, दो आरोपी गिरफ्तार कर भेजे गए जेल

PALAMU

पड़वा थाना क्षेत्र में भीड़ हिंसा (Mob Lynching) की सनसनीखेज घटना का पुलिस ने सफल उद्भेदन करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मामला ग्राम कोकरसा, टोला तेलियाही का है, जहां चोरी के संदेह में एक युवक को बांधकर बेरहमी से पीटा गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई।

21/22 फरवरी 2026 की रात्रि में थाना को सूचना मिली कि एक व्यक्ति को चोरी के आरोप में पकड़कर मारपीट की जा रही है। सूचना पर गश्ती दल तत्काल घटनास्थल पहुंचा। जांच में पाया गया कि पवन कुमार (पिता – मनोज राम), निवासी ग्राम कोकरसा को पारसनाथ मेहता के घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर से बैटरी चोरी के संदेह में पकड़कर बरामदे की चौकी से हाथ-पैर बांधकर पीटा गया।

पुलिस ने ग्रामीणों को समझाकर घायल पवन कुमार को मुक्त कराया और इलाज के लिए सदर अस्पताल, मेदिनीनगर भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता के लिखित आवेदन पर पड़वा थाना कांड संख्या-13/2026, दिनांक 22.02.2026, धारा-103(2) के तहत मामला दर्ज किया गया।

अनुसंधान में मुख्य अभियुक्त पारसनाथ मेहता ने स्वीकार किया कि 21 फरवरी की रात पवन कुमार उसके घर एक लड़की से मिलने आया था। इस पर परिवार के सदस्यों ने उसे बांधकर मारपीट की। पुलिस को गुमराह करने के लिए ट्रैक्टर की बैटरी चोरी की झूठी सूचना फैलाई गई, जिसके बाद आसपास के लोगों ने भी युवक के साथ मारपीट की।

गंभीर मारपीट कर हत्या करने के आरोप में पारस महतो उर्फ पारसनाथ मेहता (37 वर्ष) और उनके पिता बिरेन्द्र महतो (60 वर्ष), दोनों निवासी ग्राम कोकरसा, टोला तेलियाही, थाना पड़वा, जिला पलामू को 23 फरवरी 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

घटना में प्रयुक्त दो अखैन (लंबा बांस का डंडा, आगे लोहे का हुकनुमा भाग लगा) और तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।

पलामू पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि भीड़ हिंसा एक गंभीर और दंडनीय अपराध है। किसी भी अफवाह या उकसावे में आकर कानून अपने हाथ में न लें। किसी भी संदिग्ध स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना दें और शांति बनाए रखें। कानून का सम्मान करें और इंसानियत को प्राथमिकता दें।

 

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