हाजियों के लिए झारखंड राज्य हज समिति ने जारी किए अहम निर्देश, जानिये क्या करना होगा क्या नहीं

RANCHI

झारखण्ड राज्य हज समिति ने हज 2026 (1447 हिजरी) के लिए चयनित यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश हज कमेटी ऑफ इंडिया के सर्कुलर के आधार पर जारी किए गए हैं, ताकि यात्रियों की यात्रा सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित हो सके।

पासपोर्ट और सत्यापन को लेकर सख्त नियम

जारी निर्देशों के अनुसार, सभी हज यात्रियों को अपना मूल पासपोर्ट सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। एम्बारकेशन प्वाइंट पर रिपोर्टिंग के समय पासपोर्ट साथ लाना जरूरी है, तभी यात्रा से संबंधित दस्तावेज जारी किए जाएंगे। पासपोर्ट की वैधता कम से कम 31 दिसंबर 2026 तक होनी चाहिए और उसमें कम से कम दो खाली पेज होना आवश्यक है। साथ ही पासपोर्ट में दर्ज सभी विवरण हज आवेदन से मेल खाने चाहिए।

फ्लाइट कन्फर्मेशन और रिपोर्टिंग समय तय

यात्रियों को हज सुविधा ऐप या पोर्टल के माध्यम से अपनी फ्लाइट बुकिंग की पुष्टि करनी होगी और उसकी रसीद सुरक्षित रखनी होगी। एम्बारकेशन प्वाइंट पर यात्रियों को प्रस्थान से 24 घंटे पहले रिपोर्ट करना अनिवार्य है, जबकि सीधे एयरपोर्ट जाने वालों को कम से कम 6 घंटे पहले पहुंचना होगा।

जरूरी दस्तावेज और हज किट की व्यवस्था

हज यात्रा के लिए आवश्यक दस्तावेजों में मूल पासपोर्ट, स्वास्थ्य कार्ड, टीकाकरण प्रमाण पत्र, भुगतान रसीद और फ्लाइट कन्फर्मेशन शामिल हैं। सभी दस्तावेजों की दोबारा जांच करने की सलाह दी गई है। हज किट, जिसमें आईडी कार्ड, वीजा और स्मार्ट वॉच शामिल होंगे, एम्बारकेशन प्वाइंट से ही वितरित किए जाएंगे।

समिति ने सभी जिला स्तर के अधिकारियों, खादिमुल हुज्जाज और ट्रेनरों से अपील की है कि इन निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार करें, ताकि सभी यात्री समय रहते जरूरी तैयारियां पूरी कर सकें।

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