नियमों का पालन नहीं करने पर बंद होंगे निजी विद्यालय, प्रशासन ने जारी किया सख्त निर्देश
Ranchi
झारखंड में गैर मान्यता प्राप्त निजी और गैर सरकारी विद्यालयों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश के तहत ऐसे सभी विद्यालयों को 08 अप्रैल 2026 तक अनिवार्य रूप से मान्यता के लिए आवेदन करना होगा। यह आदेश उन सभी स्कूलों पर लागू होगा, जहां कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई संचालित की जा रही है।
झारखंड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 (संशोधित 2019 और 2025) के प्रावधानों के अनुसार अब बिना मान्यता के स्कूल चलाना संभव नहीं होगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि तय समय-सीमा के भीतर आवेदन नहीं करने वाले विद्यालयों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
रांची के उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार सभी विद्यालय प्रबंधन, प्राचार्य और संचालकों को विभागीय पोर्टल https://rte.jharkhand.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन जमा करना अनिवार्य किया गया है। विद्यालयों की सुविधा के लिए पोर्टल पर यूजर मैनुअल और मान्यता प्रमाण-पत्र का प्रारूप भी उपलब्ध कराया गया है, जिसे डाउनलोड कर प्रक्रिया को आसानी से पूरा किया जा सकता है।
आवेदन के दौरान विद्यालयों को अपनी सभी जरूरी जानकारियां सही और अद्यतन रूप में अपलोड करनी होंगी। इसमें आधारभूत संरचना, योग्य शिक्षकों की उपलब्धता, छात्र नामांकन, सुरक्षा व्यवस्था, शौचालय और पेयजल जैसी सुविधाओं का पूरा विवरण देना अनिवार्य होगा। प्रशासन का कहना है कि इन मानकों का पालन छात्रों के सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जरूरी है।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई विद्यालय निर्धारित तिथि तक आवेदन नहीं करता है या तय मानकों पर खरा नहीं उतरता है, तो अधिसूचना के प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर ऐसे विद्यालयों को बंद भी किया जा सकता है।
जिला प्रशासन ने सभी विद्यालय संचालकों से अपील की है कि वे इस निर्देश को गंभीरता से लें और समय पर आवेदन कर अपने संस्थानों को नियमों के अनुरूप संचालित करें, ताकि विद्यार्थियों के शैक्षणिक हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।
