RANCHI
झारखंड में नगर निकाय चुनाव 2025-26 के लिए State Election Commission ने कड़े दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। नई गाइडलाइन के मुताबिक, जिन उम्मीदवारों के दो से अधिक बच्चे हैं और उनकी अंतिम संतान का जन्म 9 फरवरी 2013 के बाद हुआ है, वे चुनाव लड़ने के अयोग्य होंगे। आयोग ने यह भी जोड़ा है कि गोद लिए गए बच्चे और जुड़वां संतान भी कुल संतानों में गिने जाएंगे।
सभी निकायों में एक साथ चुनाव
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधे श्याम प्रसाद ने सभी जिलों को जारी पत्र में बताया कि इस नियम को झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत लागू किया जा रहा है। पहली बार राज्यभर के सभी नगर निकायों में चुनाव एक साथ करवाए जाएंगे और तैयारियां अंतिम चरण में हैं।
पत्र में कहा गया कि यदि किसी उम्मीदवार के दो से अधिक बच्चे 9 फरवरी 2013 तक ही थे और उसके बाद संख्या नहीं बढ़ी है, तो वह चुनाव लड़ सकता है। लेकिन इस तारीख के बाद तीसरी संतान होने पर उम्मीदवार स्वतः अयोग्य माना जाएगा।
टैक्स बकाया वालों को नहीं मिलेगा मौका
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि बिना कर, शुल्क या किराया चुकाए कोई भी उम्मीदवार नगर निकाय चुनाव 2026 में नामांकन दाखिल नहीं कर सकेगा।
- 2013 से पहले के लंबित कर पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगेगा
- लेकिन मूल राशि + सरल ब्याज का भुगतान अनिवार्य रहेगा
- वर्ष 2024-25 तक का टैक्स क्लियर होना जरूरी है
स्वघोषणा पत्र में गलत जानकारी देने या सत्यापन में गड़बड़ी पाए जाने पर नामांकन सीधे रद्द कर दिया जाएगा।
इन नए निर्देशों के साथ आयोग ने निकाय चुनाव को अधिक पारदर्शी और जिम्मेदार बनाने की मंशा जताई है।

