रांची
झारखंड में स्थानीय शहरी निकाय चुनाव कराने को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर मंगलवार को झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। यह मामला पार्षद रोशनी खलखो बनाम झारखंड सरकार से जुड़ा है।
जस्टिस आनंदा सेन की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखा। सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने दलील दी और चुनाव कराने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की। हालांकि, अदालत ने सरकार की यह मांग खारिज कर दी।
सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव अलका तिवारी भी मौजूद रहीं। अदालत ने 4 जनवरी 2024 को दिए गए आदेश के बावजूद समय पर चुनाव न कराने पर नाराजगी जताई और माना कि यह कोर्ट की अवमानना है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर 2025 को होगी।
