JSSC के संशोधित रिजल्ट पर विवाद गहराया, हाईकोर्ट में पहुंचा मामला

10th September 2025

सुप्रीम कोर्ट का फैसला याचिकाकर्ता पर लागू नहीं होगा – प्रभावित अभ्यर्थियों में बढ़ी नाराजगी

रांची

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 07.09.2025 को जारी कक्षा 1 से 5 शिक्षक भर्ती का संशोधित परिणाम अब विवादों में घिर गया है। इस नए परिणाम के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थी, जो पहले 12.08.2025 के परिणाम में चयनित थे, अब बाहर कर दिए गए हैं।

इस मामले को लेकर अधिवक्ता चंचल जैन के माध्यम से याचिकाकर्ता सुदामा कुमार ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

याचिका में कहा गया है कि आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश Govt. of NCT of Delhi & Others v. Pradeep Kumar & Others (Civil Appeal No. 8259 of 2019) का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता को संशोधित परिणाम से बाहर कर दिया।

याचिकाकर्ता का तर्क है कि उन्होंने JTET में किसी भी प्रकार की छूट का लाभ नहीं लिया है और 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने BC-II आरक्षित वर्ग के अंतिम चयनित अभ्यर्थी से भी अधिक अंक हासिल किए हैं। इसके बावजूद, उन्हें न तो आरक्षित श्रेणी और न ही अनारक्षित श्रेणी में स्थान दिया गया और परिणाम से बाहर कर दिया गया।

याचिका में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश उन अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होता जिन्होंने 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इसलिए आयोग का यह निर्णय पूरी तरह अनुचित एवं अन्यायपूर्ण है। इस मामले मैं जल्द सुनवाई होने की संभावना है।

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