DHANBAD
झारखंड के धनबाद जिले के बाघमारा थाना क्षेत्र में एक कुत्ते को नुकीले पत्थरों और डंडों से पीट-पीटकर बेरहमी के साथ मार डाला गया। इस मामले में पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पीटा) और स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता राणा प्रताप की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, गांव के कुछ लोग कुत्ते को भगा रहे थे। इसी दौरान वह झाड़ियों में फंसे एक तार में उलझ गया और खुद को छुड़ाने का प्रयास करने लगा। आरोप है कि उसी समय दो लोगों ने मिलकर उस पर नुकीले पत्थरों और भारी डंडों से हमला कर दिया। हमले में कुत्ते की मौके पर ही मौत हो गई। घटना का एक आंशिक वीडियो भी सामने आया है, जिसके आधार पर तथा एक स्थानीय व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया।
बाघमारा थाना में दर्ज प्राथमिकी में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 325 तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11(1)(क) के तहत आरोप लगाए गए हैं। पुलिस के अनुसार, मामले की जांच जारी है और मृत कुत्ते के शव की तलाश की जा रही है, ताकि पोस्टमॉर्टम कराकर तथ्यों की पुष्टि की जा सके।
भारतीय न्याय संहिता की धारा 325 के तहत किसी पशु को घायल करने या मारने को संज्ञेय अपराध माना गया है, जिसमें पांच वर्ष तक की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। वहीं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत किसी पशु को विकृत करना या मारना दंडनीय अपराध है।
पीटा इंडिया की सलोनी सकारिया ने कहा कि पशुओं के प्रति हिंसक व्यवहार समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि ऐसे मामलों की सूचना तुरंत पुलिस को दें। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है।
