RANCHI
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनगणना अधिनियम 1948 के तहत महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। आने वाली भारत की जनगणना–2027 को ध्यान में रखते हुए उन्होंने राज्य की सभी प्रशासनिक इकाइयों—जिला, अनुमंडल, प्रखंड, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, छावनी परिषद, वार्ड, पंचायत और गांव—की सीमाओं में 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 के बीच किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करने का आदेश दिया है।
यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि जनगणना प्रक्रिया के दौरान प्रशासनिक सीमाओं में कोई भ्रम या बदलाव न हो और सभी आंकड़े सटीक रूप से दर्ज किए जा सकें।
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि 31 दिसंबर 2025 तक यदि कहीं सीमाओं में कोई परिवर्तन किया गया है, तो उसकी पूरी जानकारी और संबंधित अधिसूचना को निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, झारखंड, रांची को भेज दिया जाए, ताकि जनगणना की तैयारी समय पर पूरी की जा सके।

