रांची
रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री ने जिले के सभी किसानों से अपील की है कि वे बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ-2025 की अधिसूचित फसलों – अगहनी धान और भदई मक्का – का बीमा अवश्य कराएं।
इस योजना में किसान मात्र एक रुपये के टोकन प्रीमियम पर अपनी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, असामान्य वर्षा, सूखा, कीट और रोगों से सुरक्षित कर सकते हैं।
बीमा की अंतिम तिथि
बीमा कराने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। किसान भाई-बहन नजदीकी प्रज्ञा केंद्र या बैंक शाखा में आवश्यक दस्तावेज जमा कर आसानी से पंजीकरण करा सकते हैं।
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड (पहचान प्रमाण)
- खसरा/खतियान (भूमि स्वामित्व प्रमाण)
- बैंक पासबुक (खाता संख्या और IFSC कोड सहित)
- भूमि रजिस्ट्रेशन प्रमाण
- वंशावली
- स्वघोषणा पत्र
क्लेम (मुआवजा) की प्रक्रिया
- असफल बुआई (Prevented Sowing):
यदि बाढ़ या सूखे से 75% से अधिक क्षेत्र में बुवाई नहीं हो पाती, तो प्रत्येक बीमित किसान को उनके बीमित क्षेत्र की 25% राशि मुआवजे के रूप में दी जाएगी। - कटाई के बाद नुकसान:
यदि कटाई के बाद खेत में रखी फसल ओलावृष्टि, बेमौसम बारिश या चक्रवात से नष्ट हो जाती है, तो किसान 72 घंटे के भीतर 14447 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। - पैदावार आधारित नुकसान:
फसल की वास्तविक पैदावार के आधार पर नुकसान का आकलन कर मुआवजा दिया जाएगा।
उपायुक्त ने किसानों से आग्रह किया है कि वे समय पर पंजीकरण कर अपनी मेहनत और फसल दोनों को सुरक्षित करें।




