रांची
चेक बाउंस से जुड़े 13 साल पुराने मामले में ट्रायल फेस कर रहा रियल एस्टेट कारोबारी मेसर्स दुर्गा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक दुर्गा झा, उनके पति अनिल कुमार झा, दो बेटों निलोय कुमार झा एवं सुनील कुमार झा को न्यायिक दंडाधिकारी अमित गुप्ता की अदालत ने दोषी करार कर एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने चारों सजायाफ्ता निदेशकों को संयुक्त रूप से एक करोड़ 70 लाख 52 हजार रुपए की मुआवजा राशि का भुगतान एक महीने के अंदर करने का निर्देश दिया है।
दैनिक हिंदुस्तान में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त कडरू डायवर्सन रोड स्थित शिवम प्लाजा निवासी हैं। इनलोगों के खिलाफ 85.26 लाख रुपए के चेक बाउंस के आरोप में 28 जनवरी 2011 को कोर्ट केस (शिकायतवाद संख्या 170/2011) दर्ज किया गया था। यह मुकदमा डोरंडा के श्यामली स्थित भारत सरकार के उपक्रम हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से तत्कालीन सहायक विधि अधिकारी एसएन गुप्ता ने दर्ज कराया था।
आरोपियों ने कंपनी से स्कीम के तहत कडरू में बहुमंजिला कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स शिवम प्लाजा के निर्माण के लिए करोड़ों रुपए का टर्म लोन लिया था। आरोपी ने ऋण राशि और उसके ब्याज की प्रतिपूर्ति को लेकर 25 नवंबर 2010 को 85.26 लाख रुपए का चेक कंपनी के नाम जारी किया था, जो बाउंस कर गया था। इसके बाद आरोपियों को नोटिस जारी किया गया। जब आरोपी चेक की राशि का भुगतान करने में विफल रहे तो शिकायतकर्ता ने जनवरी 2011 में सीजेएम कोर्ट में मुकदमा किया था।